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आपदा प्रबंधन संबंधित सर्कुलर/परिपत्र

आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार; राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (नोडल विभाग-आपदा प्रबंधन) एवं उत्तर प्रबंधन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जनपदों हेतु आपदा प्रबंधन एवं आपदा राहत से सम्बंधित निर्गत अधिनियमों, मानकों, योजनाओं, कार्यकर्मों, प्राविधानों, अनुगृह सहायता व गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन व पारस्परिक समन्वय सम्बन्धी परिपत्रों/सर्कुलरों को संलग्न किया गया है।
इसके अतिरिक्त जनपद में संचालित विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को सम्मिलित करने, अंतर-विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने, त्वरित प्रत्युत्तर प्रणाली को बेहतर करने, विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में मानक संचालन प्रक्रिया, जागरूकता निर्माण आदि हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार परिपत्रों/सर्कुलरों को निर्गत किया जाता है, जिससे आपदा प्रबंधन, राहत-बचाव व अनुगृह सहायता संबंधी कार्यों या दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से किया जा सके।