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आपदा प्रबंधन योजनायें

जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना, गोरखपुर

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 31 के अनुसार, राज्य के प्रत्येक जनपद में आपदा प्रबंधन सम्बंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है। अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जनपद की आपदा प्रबंधन योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

(1) जिला स्तरीय योजना का निर्माण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्रशासन/अधिकारीयों के साथ पारस्परिक परामर्श करने तथा राष्ट्रीय/राज्य योजना के आलोक में निर्मित किया जाएगा; साथ ही राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजना का अनुमोदन किया जाएगा।
(2) जिला योजना में निम्न पहलुओं का समावेश किया जायेगा-
• जनपद के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र बहु-आपदाओं के प्रति संवेदनशील एवं नाजुक हैं;
• जनपद स्तर पर सरकारी विभागों तथा स्थानीय प्रशासन/अधिकारीयों द्वारा जनपद में घटित होने वाली आपदाओं की रोकथाम और न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले उपायों को लागू करना;
• किसी भी आपातकालीन विपदा, आपात स्थिति या आपदा का प्रभावी व समुचित प्रतिउत्तर देने हेतु जनपद स्तरीय विभागों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षमता-निर्माण और पूर्व-तैयारी के आवश्यक पहलुओं हेतु किये जाने वाले उपाय;
• आपदाओं के घटित होने की स्थिति में प्रतिक्रिया योजना का मानक संचालन प्रक्रियानुसार क्रियान्वयन करना;
• ऐसे अन्य पहलु जो राज्य प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

(3) जिला आपदा प्रबंधन योज़ना की समीक्षा और अद्यतन प्रतिवर्ष किया जायेगा।
(4) जिला योजना की प्रतियाँ उप-वर्गों (२) और (४) में निर्दिष्ट हैं, जो जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व रिस्पांस एजेंसियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
(5) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को प्रेषित करेगा, राज्य प्राधिकरण अनुमोदित करने के उपरांत इसे राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा।
(6) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समय-समय पर जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा तथा विभिन्न सरकारी विभागों को योज़ना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना के अतिरिक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गोरखपुर जनपद में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना, प्रणाली व प्रत्युत्तर को बेहतर, प्रभावी व सशक्त बनाने हेतु पंचायतों और स्कूलों की आपदा प्रबंधन योजना निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है।

ग्राम आपदा प्रंबधन योजना

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना