जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना एक समग्र योजना है जिसके अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं- बाढ़ सूखा, बे –मौसम वर्षा, ओलावृष्टि , चक्रवात तथा भूकंप एवं भीषण दुर्घटना की स्थिति में जिला प्रशासन को पूर्व तैयारी, प्रतिक्रया तथा जोखिम न्यूनीकरण से सम्बंधित समयबद्ध तथा प्रभावी कदम उठाये जाने में सहायता मिलेगी | इसमें आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण तथा विकास की मुख्यधारा में सम्माहित किये जाने सम्बंधित कार्यों एवं विभिन्न सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के दायित्वों का वर्णन किया गया है | यह योजना आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर व्यस्थित समन्वित तथा प्रभावी रणनीति तैयार किये जाने पार बल देती है इसके उददेश्य निम्नलिखित हैं –
- जिला स्तर पर समन्वित रणनीति का निर्माण
- विभिन्न विभागों /संगठनों की भूमिका का विश्लेषण एवं उनका दायित्व निर्धारित किया जाना
- एक केन्द्रीय दल का निर्धारण करना जो विभिन्न विभागों /संगठनों से संपर्क करेगा व उनके मध्य समन्वय स्थापित करेगा
- विभिन्न आपदाओं के प्रति तैयारी बचाव एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित तरीकों का संयोजन करना
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करना तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की राज्य सरकार से माँग करना।
आपदा बचाव व न्यूनीकरण से सम्बंधित संसाधनों का डाटाबेस तैयार करना तथा उपलब्ध सुविधाओं व सहयोगी व्यक्तियों /संस्थानों /विभागों के नाम व पाटों को सूचीबद्ध करना यह योजना जिला प्रबंधन योजना में भागीदार समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों पर लागू होती है जो आपदाओं के समय सक्रीय रूप से बचाव एवं प्रतिक्रया में भाग लेंगे यह योजना गैर जनपद के नागरिक पर लागू नहीं होगी| यह योजना अपने प्राधिकार एवं संसाधनों के लिए राज्य सरकार एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना पर निर्भर होगी| इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए अनेक उपयोजनाओं में विभाजित है यह योजना विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं के साथ सम्मिलित होगी |
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,गोरखपुर का गठन शासनादेश स० 248/01.11.2016, राजस्व अनुभाग-11 दिनांक 11.04.11 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के दृष्टिगत सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत दिनांक 28.07.11 को गठित कर लिया गया था | प्राधिकरण के निम्न सदस्य नामित है :
- जिलाधिकारी ,अध्यक्ष
- जिला पंचायत अध्यक्ष, सह – अध्यक्ष
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , सदस्य
- जिला चिकित्साधिकारी , सदस्य
- अपर जिलाधिकारी (वि /रा), मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
- अधिशासी अभियंता ,बाढ़ खण्ड, सदस्य
- अधिशासी अभियंता ,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग , सदस्य