प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक पीएम-जेएवाई है, जिसका उद्देश्य रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार गरीब और कमजोर आबादी के निचले 40% लोगों के लिए PM-JAY रोल आउट किया गया है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित शामिल किए गए परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हैं। इस योजना को 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के रूप में देखा गया। इसलिए, PM-JAY के तहत उल्लिखित कवरेज में ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो RSBY में शामिल थे लेकिन SECR 2011 डेटाबेस में मौजूद नहीं थे। PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।
PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजना है। PM-JAY सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं। PM-JAY लाभार्थी को अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुँच प्रदान करता है।PM-JAY योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को INR5,00,000 तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है| कवर में उपचार के निम्नलिखित घटकों के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं।
चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श
पूर्व अस्पताल में भर्ती
चिकित्सा और चिकित्सा उपभोग्य
गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं
नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
आवास लाभ
खाद्य सेवाएं
उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक देखभाल की जाती है
INR 5,00,000 का लाभ पारिवारिक फ्लोटर आधार पर है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। पीएम-जेएवाई में परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से कवर किया जाता है। पीएम-जेएवाई द्वारा कवर किए जाने से पहले किसी भी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित कोई भी पात्र व्यक्ति अब उन चिकित्सा शर्तों के लिए योजना के तहत इलाज करवा सकेगा।
जन आरोग्य योजना – लाभार्थी सूची
लाभार्थी:
10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं।
लाभ:
PM-JAY योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को INR5,00,000 तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है| कवर में उपचार के निम्नलिखित घटकों के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं। चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श पूर्व अस्पताल में भर्ती चिकित्सा और चिकित्सा उपभोग्य गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं नैदानिक और प्रयोगशाला जांच चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो) आवास लाभ खाद्य सेवाएं उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक देखभाल की जाती है INR 5,00,000 का लाभ पारिवारिक फ्लोटर आधार पर है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। पीएम-जेएवाई में परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से कवर किया जाता है। पीएम-जेएवाई द्वारा कवर किए जाने से पहले किसी भी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित कोई भी पात्र व्यक्ति अब उन चिकित्सा शर्तों के लिए योजना के तहत इलाज करवा सकेगा।
आवेदन कैसे करें
कृपया वेबसाइट देखे https://pmjay.gov.in